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एनजीटी (NGT) के नियमों का उल्लघंन करने पर 10 संस्थाओं को जुर्माने का नोटिस जारी।

एनजीटी (NGT) के नियमों का उल्लघंन करने पर 10 संस्थाओं को जुर्माने का नोटिस जारी।


https://cityandolannews.page/6ugCfm.html



जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी(NGT) के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 4 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 5-5 लाख रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबन्धक पंचतत्व प्रमोटर-मैसर्स हैबीटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 प्लाॅट नं0 जी0एच0-08ए, टेकजाॅन-4 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स अजनारा टाइम्स स्क्वायर सेक्टर-129 नोएड़ा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स, महागुन माॅल प्लाॅट नं0 सी-2, सेक्टर 16बी ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स फ्रेंच अपार्टमेन्ट प्लाॅट नं0-जी0एच0 7 सेक्टर 16बी ग्रेटर नोएडा, सम्मलित है।


https://cityandolannews.page/T2O8lS.html


 



इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 संस्था स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 एच-186 सेक्टर बीटा-2 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 जी-132 सेक्टर बीटा-2 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0-डी-38/7 साइट-बी, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर 25-25 हजार रूपये तथा 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 ई-73 सेक्टर 63 नोएडा पर 20 हजार रूपये का जुर्माने, 1 संस्था श्री नवीन सहगल बी-29 सेक्टर 01 नोएड़ा को 10 हजार रूपये तथा 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स अनन्त एसोसिऐटस प्रा0लि0 प्लाॅट नं0-डी-31 साइट-बी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा को 50 हजार रूपये का नोटिस जारी किया गया।


 


https://cityandolannews.page/_itInQ.html



नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।-


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