आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार मामले में कोर्ट ने उम्रकैद और 1 लाख का जुर्माना लगाया
अहमदाबाद। गुजरात की एक अदालत ने जेल में बंद प्रवचनकर्ता आसाराम (Asaram Bapu) के बेटे नारायण साईं (Narayan Sai) को बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने नारायण साईं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें अदालत ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को नारायण सांई को बलात्कार के एक मामले में दोषी पाया था। नारायण साईं के खिलाफ यह फैसला सूरत सेशन कोर्ट ने दिया है।
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साल 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण सांई ने उनका यौन उत्पीड़न किया था।
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इनमें से एक बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि जब वह उसके अहमदाबाद के आश्रम में रह रही थी तो 1997 से 2006 के बीच आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया। छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि सूरत के जहांगीपुरा इलाके में बने आश्रम में 2002 से 2005 के बीच रहने के दौरान नारायण सांई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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