कृषि ऋण मोचन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कृषि ऋण मोचन योजना के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आगामी 21 जनवरी तक जिला कृषि अधिकारी के यहां शिकायत करानी होगी दर्ज। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी के द्वारा एक विस्तृत जानकारी तैयार की गई है।
जिसे डीएम वार रूम के माध्यम से आम नागरिकों तक भेजा जा रहा है। जिसका अवलोकन करते हुए छूटे हुए कृषक कृषि ऋण मोचन योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से अपनी शिकायत आगामी 21 जनवरी तक आवश्यक रूप से दर्ज करा दें, ताकि सरकार की योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
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