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मेडिकल स्टोर की दवाइयां की गई सीज

मेडिकल स्टोर की दवाइयां की गई सीज


जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही दादरी में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर की दवाइयां की गई सीज तीन दवाइयों के लिए गए नमूने भेजे जाएंगे प्रयोगशाला



 


जनपद में गुणवत्ता परक रूप से समस्त नागरिकों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इस क्रम में जनपद का औषधि प्रशासन विभाग निरंतर रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। आज जन सामान्य से प्राप्त शिकायत पर, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार दिनांक 28.01.2019 को, अखिलेश कुमार जैन, औषधि निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर, द्वारा मोहल्ला चाँद मस्जिद, नई आबादी, दादरी, थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित बिना नाम एवं बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। उक्त दुकान सद्दाम हुसैन पुत्र हनीफ खान निवासी मकान न0 1(1), हाथी वाली गली नई आबादी, दादरी, थाना दादरी के द्वारा संचालित की जा रही थी।


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जिनके पास औषधि विक्रय एवं भण्डारण किये जाने से सम्बन्धित कोई लाइसेंस नही था। बिना लाइसेंस के औषधियों का विक्रय किया जाना एवं विक्रयार्थ भण्डारण किया जाना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। दुकान में विक्रयार्थ भण्डारण औषधियों में से तीन औषधियों के नमूने जाँच एवं विश्लेषण हेतु नियमानुसार एकत्र किये गये जिनका विवरण निर्धारित प्रपत्र-17 पर अंकित किया गया। नमूना लिया जाने के उपरान्त शेष बची औषधियों एवं समग्रियों को निर्धारित प्रपत्र-16 पर सूची बनाते हुए अधिनियम की धारा-22 के अन्तर्गत अभिरक्षा में लिया गया। जिन्हे एक कार्टन में रखकर प्लास्टिक की बोरी चढ़ा कर, सिलकर सर्वमोहर किया गया एवं नमूना सील तैयार किया। प्रकरण मे औषधि निरीक्षक द्वारा विवेचना पूर्ण होने के उपरांत सक्षम न्यायालय मे परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।


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