अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं तो तब भी आप डाल सकते हैं वोट ,जानिए कैसे
लोकतंत्र में मतदाता अपनी ताकत एवं अधिकार को पहचाने और 11 अप्रैल को मतदान में वोट अवश्य करें।ये आपका अधिकार है अगर आपके पास वोटर ईद कार्ड नहीं है तो घबराएं नहीं,ना ही निराश हो ,अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो फिर भी वोट डाल सकतें हैं ।अबकी बार चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है शत प्रतिशत वोटिंग हो।आपको बता दें,बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो।
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अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं डाल सकते
दरअसल ,हर पोलिंग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। यह पर्ची, किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है।अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डालने करने के हकदार हैं। जरूरत है आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की।
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अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं-
-पैन कार्ड
-केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
-चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
-पासपोर्ट
-आधार कार्ड
-बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
-ड्राइविंग लाइसेंस
हालांकि इनके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता| अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?
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