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यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ मिलेगी लॉकडाउन से छूट, इन शहरों को नहीं मिलेंगी छूट देखें लिस्ट


यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ मिलेगी लॉकडाउन से छूट, इन शहरों को नहीं मिलेंगी छूट देखें लिस्ट 



उत्तर प्रदेश में सरकार एक जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है।  हालांकि ये राहत सिर्फ उन ज़िलों को दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 600 से कम हैं।  बाकी तमाम ज़िलों में पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। फिलहाल लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में एक्टिव केस को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है।  अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा | 


प्रदेश में दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।  वहीं शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।  जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। 

इन ज़िलों में अभी नहीं मिलेगी राहत

यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के उन ज़िलों में 1 जून से शर्तों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जाएगी, जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम हैं।  ज़िले में अगर केस 600 भी हैं तो वहां राहत नहीं दी जाएगी. ऐसे में फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और गाज़ियाबाद जैसे ज़िलों को इस अनलॉक में राहत नहीं मिलेगी | इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर जैसे ज़िलों में भी अभी राहत नहीं दी जाएगी। 

 यूपी सरकार ने जारी किया गाइडलाइन


  •  जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा।

  • यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी.3-वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।

  •  प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे.

  • जिन ज़िलों में कोरोना के केसेज की संख्या 600 से अधिक है वहां पर कोई भी छूट लागू नहीं होगी. इसमें कुल बीस ज़िले हैं जहां कोई भी छूट नहीं होगी.


  •  सभ सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे.

  •  सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे.

  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे.

  • सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी परंतु घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा.

  •  रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी.

  • माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे.

  •  सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे.

  •  कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की नहीं होगी अनुमति.


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