PAN Card को Aadhaar से 31 मार्च तक नहीं किया लिंक तो देना होगा इतने हजार का जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है. अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा. आसानी से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है. लोकसभा में इसे 23 मार्च को पारित किया गया. धारा-234H के तहत अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिकतम 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आप अंतिम तारीख तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
SMS भेजकर ऐसे लिंक करें आधार और पैन
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.
पैन को आधार से ऐसे करें लिंक
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
2. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें
3. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें
4. अब कैप्चा कोड एंटर करें
5. अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
6. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा
7. अब आप स्टेटस पर क्लिक करके आधार और पेन नम्बर डालकर पता कर सकते हैं कि पेन कार्ड आधार से लिंक हुआ है कि नहीं.
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