UP: शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, पुलिस ने की ज्यादती तो होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ किया कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी. यहां तक कि अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.
कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने की वजह से कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ किया कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी. यहां तक अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.
योगी सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह कर सकते हैं. शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे.
मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस महकमे को भी सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा. लोगों को जागरूक करें. गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें.
उन्होंने यह भी कहा कि शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग और बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा.
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