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शाहरुख खान की सास की कंपनी पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

शाहरुख खान की सास की कंपनी पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला


मुंबई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को यूं ही किंग खान नहीं कहा जाता है। देश और विदेश में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है, सिर्फ फैन ही नहीं इन जगहों पर शाहरुख खान की प्रॉपर्टीज की भी कमी नहीं है। वहीं हाल ही में उनकी फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उनके अलीबाग वाले फॉर्महाउस के बारे में। अलीबाग (Alibaug) स्थित ये प्रॉपर्टी उनकी सास सविता छिब्बर (Savita Chhibber) के नाम है, जिस पर काफी समय से बवाल चल रहा है। वहीं अब इस प्रॉपर्टी ने शाहरुख खान की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। हाल ही में अलीबाग की प्रॉपर्टी पर थोड़ा-बहुत नहीं बल्कि पूरे 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।


1.3 एकड़ जमीन पर है आलीशान फार्म हाउस
दरअसल, अलीबाग के थाल में शाहरुख खान की सास सविता छिब्बर और गौरी खान की बहन नमिता छिब्बर के नाम एक कॉमर्शियल फार्म हाउस है। इस 1।3 एकड़ जमीन पर 2018 में एक आलीशान फार्म हाउस बनवाया गया था। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट की मानें तो इस फार्म हाउस में देजा वू नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी शुरू की गई थी। बताया जाता है कि स्विमिंग पूल और हैलीपैड के साथ-साथ यहां कई और लग्जरी सुविधाएं भी हैं। यहां हाईप्रोफाइल पार्टीज होती हैं। शाहरुख खान की 52वीं बर्थडे पार्टी भी यहीं हुई थी।


बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का हुआ उल्लंघन



इस प्रॉपर्टी को लेकर मुश्किलें तब शुरू हुईं जब 29 जनवरी, 2018 को इसे कोर्ट का नोटिस मिला। आरोप है कि इस जमीन को खरीदते वक्त इस पर खेती करने की इजाजत मांगी गई थी। लेकिन यहां पर आलीशान कॉमर्शियल फार्म हाउस बना दिया गया। जो कि बॉम्बे टेनेंसी एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन माना जा रहा है। जिसके चलते इस मामले में 20 जनवरी, 2020 को कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए 3।09 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा।


शाहरुख खान ने नहीं दिया कोई बयान
बताया जा रहा है कि जुर्माना भर देने के बाद इस प्रॉपर्टी को लीगल तो मान लिया जाएगा लेकिन इस पर लैंड रेवेन्यू कोड और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि, अभी इस मामले पर शाहरुख खान और उनकी फैमिली की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।


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