गुड़िया गैंगरेप केस में दोषी प्रदीप और मनोज को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
दिल्ली की अदालत ने पांच साल की बच्ची 'गुड़िया' के साथ गैंगरेप केस में दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। दोनों दोषी मनोज शाह और प्रदीप को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों को 11 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पांच साल की 'गुड़िया' का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया था।
दोषी मनोज कुमार और प्रदीप ने पांच साल की गुड़िया के साथ बर्बरता के साथ गैंगरेप किया था। इलाज के दौरान बच्ची के शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी निकली थीं। दिल्ली में यह दर्दनाक वारदात निर्भया गैंगरेप के चार महीने बाद घटी थी।
इस मामले की सुनवाई की दौरान कोर्ट में कुल 59 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। इस मामले के आरोपियों प्रदीप और मनोज के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनैपिंग, सबूत मिटाने और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
गौरतलब है कि कि 15 अप्रैल 2013 की शाम को गांधी नगर से पांच साल की गुड़िया लापता हो गई थी। लापता होने के दो दिन बाद गुड़िया घर के पास ही घायल अवस्था में मिली थी। इसके बाद गुड़िया को इलाज के लिए एम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके शरीर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी।
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