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31 मार्च, 2019 तक समस्त शस्त्र लाईसेंस धारक दर्ज करा लें अपना एन0डी0ए0एल0/यू0आई0एन0 नम्बर, अन्यथा शस्त्र लाइसेंस होगा अवैध।

31 मार्च, 2019 तक समस्त शस्त्र लाईसेंस धारक दर्ज करा लें अपना एन0डी0ए0एल0/यू0आई0एन0 नम्बर, अन्यथा शस्त्र लाइसेंस होगा अवैध।



प्रभारी अधिकारी, शस्त्र गौतमबुद्धनगर गुंजा सिंह ने जनपद के समस्त लाईसेंसधारियों का आहवान करते हुये जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2019 से पूर्व अपने लाईसेंस पर शस्त्र सहायक कलैक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर से शस्त्र लाईसेंस  पर एन0डी0ए0एल0/यू0आई0एन0 नम्बर अंकित करा लें। उन्हांेने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटाबेस (एन0डी0ए0एल0) तैयार किया जाना है, जिसके लिए 31 मार्च, 2019 को अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है।


https://cityandolannews.page/kZsz0f.html


जिसके बाद किसी भी शस्त्र लाईसेंस धारक का यू0आई0एन0/एन0डी0ए0एल0 नम्बर अंकित नही किया जायेंगा तथा जिनके द्वारा अपना यू0आई0एन0/एन0डी0ए0एल0 नम्बर दर्ज नही कराया जायेंगा उनका शस्त्र लाईसेंस 1 अप्रैल, 2019 से अवैध माना जायेंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी।


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