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भारत सरकार के द्वारा कीटनाशी विक्रेताओं को एक वर्षीय डिप्लोमा लेना होगा अनिवार्य ।

भारत सरकार के द्वारा कीटनाशी विक्रेताओं को एक वर्षीय डिप्लोमा लेना होगा अनिवार्य ।


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जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं का आहवान करते हुये उन्होंने जानकारी दी है कि भारत सरकार के द्वारा कीटनाशी के फुटकर विक्रेता, व्यवहारियांे के अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक कृषि विज्ञान या जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि विषयों को ही अर्हता प्रदान की गयी है। अतः इस व्यवसाय से जुडे़ बिना अर्हता वाले कम से कम 10 वी पास पुराने कारोबारियों को सुविधा प्रदान करते हुये राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद से कृषि या उद्यान कृषि या संबद्ध विषयों मे इनपुट डीलर्स को एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम प्राप्त करने के लिए शासनादेश की तिथि से दो वर्ष का समय दिया गया था।


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कीटनाशी विक्रेताओं को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये एक वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए निर्धारित फीस 20 हजार रूपये, हाईस्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड की छायाप्रति एक सप्ताह के अन्दर जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन कर सकतें है। उन्होंने बताया कि जिन कीटनाशी विक्रेताओं के द्वारा उपरोक्त अर्हता पूर्ण नही की जायंेगी, उनके प्रदत्त कीटनाशी अनुज्ञप्ति/लाईसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।


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